ऑडिटोरियम

मॉल, जिम, सिनेमा घर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ होंगे संचालित

सभी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध

रायपुर (khabargali) एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने नया गाइड लाइन जारी किया है। जिले में मॉल, जिम, सिनेमा घर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वा