tobacco and pan masala

कोटपा एक्ट 2003 का कड़ाई से पालन करने निर्देश

रायपुर (khabargali) राज्य सरकार ने सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी नशे की सामग्रियों के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को नशे का प्रचार करने वाले विज्ञापनों की होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का कड़ाई से पालन करने तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सभी निगम आयुक्तों, नगर पालिका के सीएमओ तथा नगर पंचायत के सीईओ को जारी पत्र में कहा गया है क