मकान-दुकान किराए पर देने के नियम बदले

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ में मकान, दुकान या अन्य संपत्ति किराए पर देने और लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम के प्रावधान लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों को कम करना और दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना है।