नोटिस और दस्तावेज अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे खबरगली Chhattisgarh High Court changed the rules

बिलासपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक के बजाय अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। इससे नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम 2007 में बदलाव किया है।