न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की खंडपीठ

कुत्ते, बिल्ली भी हमारे ही समाज का हिस्सा, हमें ही रखना होगा इनका ध्यान : मुंबई हाई कोर्ट

मुंबई (khabargali) बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि आवारा कुत्तों से नफरत करना या उनके साथ क्रूर व्यवहार करना 'सभ्य समाज के व्यक्तियों' से स्वीकार्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उस यचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें एक महिला ने दावा किया है कि उसे रिहायशी सोसायटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोका जा रहा है। अदालत ने सोसायटी से सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे का हल करने को कहा है।