रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ सरकार ने 117 साल पुराने 1908 के रजिस्ट्रीकरण एक्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बदलाव में खास बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री के समय किसी दूसरे व्यक्ति को पेश करवाकर रजिस्ट्री करवा ली है, तो ऐसी रजिस्ट्री रद्द करने का अधिकार पंजीयन महानिरीक्षक (आईजी रजिस्ट्री) ही उसे रद्द कर सकेंगे। अब से पहले इस तरह की रजिस्ट्री सीधे निरस्त नहीं की जा सकती थी। इस तरह के फर्जीवाडे के मामले कोर्ट में जाते थे, वहां सुनवाई होने से लेकर फैसला आने में बरसों बरस लग जाते थे। तब तक यही फर्जी रजिस्ट्री वैध बनी रहती थी। अब ऐसा नहीं होगा। राज
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