तीन पत्ती

दो से पांच साल तक के कारावास और एक लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर बना छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022

आनलाइन जुआ से संबंधित विज्ञापन होंगे प्रतिबंधित, उल्लंघन पर तीन साल के कारावास की होगी सजा

संशोधित अधिनियम में कठोर सजा के लिए संज्ञेय और गैरजमानतीय धाराएं शामिल

 रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ में आनलाइन जुआ खेलने और खिलाने वालों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर विधानसभा में आनलाइन जुए पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित कर इसे