use of firecrackers on Diwali is a punishable offense

नई दिल्ली (khabargali) राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध होगा। गोपाल राय ने बताया कि पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।