CG BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने हटाई 58 % आरक्षण पर लगी रोक, तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश भी ..

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रायपुर (khabargali) सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया हैं। यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर हैं। वही आरक्षण पर लगी रोक हटाने के बाद तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। विदित हो कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आरक्षण के इस मुद्दे के कारण विगत वर्षों से सरकारी पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। यहां पर यह बताना भी लाजमी है कि रविवार को युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया था कि अखबारों में अब नौकरी के भर्ती विज्ञापन ही दिखाई देंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को एक बल मिला है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इस जानकारी देते हुए लिखा है कि 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा। लड़ेंगे-जीतेंगे।

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