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रायपुर (khabargali) सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया हैं। यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर हैं। वही आरक्षण पर लगी रोक हटाने के बाद तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। विदित हो कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।