छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे निजी अस्पतालों में प्रेक्टिस, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश...

Government doctors of Chhattisgarh will not be able to practice in private hospitals, health department issued order... Cg news hindi news khabargali

रायपुर(khabargali) छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डॉक्टरों को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार सरकारी डॉक्टर अब निजी अस्पतालों में प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे। 

आदेश में कहा गया है कि, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी, परंतु केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी। उन्हें नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही कहा गया है कि, निर्देशों का कड़ाई से पालन करने किया जाए। उल्लेखनीय है कि, कुछ दिनों पहले ऐसा ही आदेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डाक्टरों के लिए भी संचालक चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल ने जारी किया था।

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