मतदाता सूची से कट गया है नाम तो न हों परेशान, फॉर्म-6 भरकर दोबारा जुड़वाएं; घर-घर पहुंच रहे BLO

on t worry if your name has been removed from the voter list; fill out Form 6 to get it re-enrolled. BLOs are visiting homes raipur chhattisgarh hindi news khabargali

रायपुर (खबरगली)  विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हो पाया है या किसी कारण से नाम कट गया है, तो पात्र नागरिकों के पास दोबारा नाम जुड़वाने का मौका है। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर पहुंचकर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

अभियान के तहत ऐसे नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। बीएलओ उनसे संपर्क कर फॉर्म-6 भरवाने और नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, उन्हें अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

घर-घर पहुंचकर फॉर्म-6 भरवा रहे बीएलओ

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर पात्र नागरिकों की जानकारी जुटा रहे हैं। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया समझाई जा रही है। जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरवाकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस पहल से उन नागरिकों को मदद मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारण से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके हैं। हालांकि, नाम शामिल करने के लिए निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों की जांच निर्वाचन अधिकारियों की ओर से की जाएगी।

इन लोगों पर विशेष फोकस

18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा: ऐसे युवा, जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं, उन्हें अभियान के दौरान चिन्हित किया जा रहा है। पात्र युवा फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते


दूसरे स्थान से आकर रहने वाले नागरिक: हाल ही में जिले या क्षेत्र में स्थानांतरित होकर आए लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करना चाहिए। इसके लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी या बीएलओ से प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। मतदाता सूची से छूटे नागरिक: एसआईआर प्रक्रिया या अन्य कारणों से जिन पात्र नागरिकों का नाम वर्तमान सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा पात्रता की जांच की जाएगी।

नाम जुड़वाने के लिए क्या करें?

यदि मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। उनसे फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लें। आवेदन के साथ निर्धारित पहचान और निवास संबंधी दस्तावेज उपलब्ध रखें, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो सके।
ध्यान रखें कि केवल फॉर्म भरने से नाम जुड़ना सुनिश्चित नहीं होता। आवेदन की जांच और निर्वाचन नियमों के अनुसार पात्रता की पुष्टि के बाद ही मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाता है।


 

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