1 अगस्त से लागू हुए 8 बड़े नियम: LPG हुआ सस्ता, रेलवे के तत्काल टिकट से GST तक बदले नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

8 major rules came into effect from August 1: LPG becomes cheaper, rules change from railway Tatkal tickets to GST, find out how much it will affect your pocket Khabargali

अगस्त की शुरुआत के साथ बदल गए कई अहम नियम, हर परिवार और कारोबार पर दिखेगा असर

नई दिल्ली (खबरगली ) अगस्त महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियम लागू हो गए हैं। 1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों, रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेवाओं, क्रेडिट कार्ड, CKYC 2.0 और GST नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम लोगों, नौकरीपेशा, व्यापारियों और बैंक ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।

1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता

19 किलो गैस सिलेंडर की कीमत में ₹202 की कटौती

तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 202 रुपये की कटौती की है। इसके बाद दिल्ली में इसकी नई कीमत 2,728 रुपये और कोलकाता में 2,872.50 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग का नया सिस्टम

अब पहले मिलेगा टोकन, फिर होगी टिकट बुकिंग

भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब टिकट बुकिंग शुरू होने के साथ ही यात्रियों को टोकन जारी किए जाएंगे और उसी क्रम में टिकट बनाए जाएंगे।

3. बैंक ग्राहकों के लिए बदले सर्विस चार्ज

SMS अलर्ट शुल्क में बदलाव

1 अगस्त से कुछ बैंक अपनी सेवाओं के शुल्क में संशोधन कर रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने SMS Alert चार्ज में बदलाव लागू किया है। ग्राहकों को अपने बैंक की नई शुल्क सूची जरूर जांचनी चाहिए।

4. कई जरूरी सामान हो सकते हैं महंगे

चाय, कपड़े, टीवी, फ्रिज और कारों की कीमत बढ़ने की आशंका

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती इनपुट लागत के कारण कई उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 4 से 6 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल तक देखने को मिल सकता है।

5. अब लेट ITR भरने पर देना होगा जुर्माना

बिलेटेड ITR पर लगेगा ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-1 और ITR-2) दाखिल करने की समयसीमा समाप्त होने के बाद अब रिटर्न बिलेटेड श्रेणी में दाखिल होगा। ऐसे में करदाताओं को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की लेट फीस चुकानी पड़ सकती है।

6. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

रिवॉर्ड पॉइंट और चार्जेस में हो सकता है बदलाव

कई बैंक 1 अगस्त से क्रेडिट कार्ड की शर्तों में संशोधन कर रहे हैं। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट, वार्षिक शुल्क और अन्य सर्विस चार्ज शामिल हो सकते हैं। ग्राहकों को अपने बैंक की नई शर्तें पढ़ने की सलाह दी गई है।

 7. CKYC 2.0 लागू, KYC प्रक्रिया होगी आसान

बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत होगी कम

CKYC 2.0 के लागू होने से बैंक, बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनियां डिजिटल माध्यम से ग्राहक की KYC जानकारी सत्यापित कर सकेंगी। इससे ग्राहकों को हर बार एक जैसे दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

8. GST नियमों में बड़ा बदलाव

ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम हुआ और सख्त

GST प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए Bill To–Ship To लेन-देन में Ship To GSTIN देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही GSTIN, स्टेट कोड और अन्य विवरणों का स्वतः सत्यापन किया जाएगा, जिससे कारोबारियों को नियमों का अधिक सावधानी से पालन करना होगा।

आम लोगों के लिए क्या है सबसे जरूरी?

अगर आप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, ITR भरते हैं या कारोबार करते हैं, तो 1 अगस्त से लागू हुए इन नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। समय रहते इन बदलावों को समझकर आप अतिरिक्त खर्च और अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं।