ऐतिहासिक फैसला: जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने का फैसला यथावत

Historic decision: Decision to remove 370 from Jammu and Kashmir remains in place, Supreme Court, Chief Justice DY Chandrachud, Khabargali

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने, सितंबर 2024 तक चुनाव कराने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली (khabargali) उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सर्वसम्मति से बरकरार रखा और केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) का राज्य का दर्जा ‘जल्द से जल्द’ बहाल किए जाने एवं अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा।