संदेहास्पद दवाओं और फ़ूड स्पलीमेंट क़े नमूने लिए गए
रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गयी थी और राज्य मे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरस्त करने क़े निर्देश दिए | उक्त निर्देश अनुसार राज्य की जन -सामान्य को उच्च गुणवत्ता की दवा, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्, मल्टीविटामिन , बेबी बेबी फूड इत्यादि उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा राज्य के सभी संभागों राजधानी रायपुर सहित , दुर्ग, बिलासपुर , बस्तर एवं सरगुजा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षकों की संयुक्त टीम गठित कर सघन जांच अभियान प्रारंभ की गई एवं संदेहास्पद दवाओं और फ़ूड स्पलीमेंट क़े नमूने लिए गए l
जाँच कार्यवाही दौरान निम्न औषधि प्रतिष्ठानों का निरिक्षण किया गया
रायपुर - 1. लक्ष्मी मेडिकल हॉल, न्यू राजेंद् नगर 2. फ्रेंक रॉस फार्मेसी 3. श्री मेडिकल स्टोर्स टिकरा पारा 4. अरिहंत फार्मा, फरिश्ता काम्प्लेक्स
दुर्ग - 1. जिंदत्त मेडिकल एजेंसीज 2. टी वी एस फार्मास्युटीकल्स एंड मार्केटिंग, शास्त्री नगर
भिलाई 3. मनोहर मेडिकोज़ सेक्टर -9 हॉस्पिटल भिलाई 4. टी सी मेडिकोज़
बिलासपुर- 1. पंजाब मेडिकल स्टोर्स तोरवा 2. गणपति मेडिकल तोरवा 3. देवांगन मेडिकल मोपका 4. सुन ट्रेडर्स तेली पारा 5. भूमिका मेडिकल स्टोर्स जूनी लाइन
सरगुजा- 1. कश्मीरा मेडिकल एंड जनरल एजेंसी दर्रीपारा अंबिकापुर 2. नेताजी फार्मा अंबिकापुर 3. श्याम मेडिकल स्टोर्स कुंडला सिटी अंबिकापुर
बस्तर - 1. दुलहनी मेडिकल एजेंसी जगदलपुर 2. शक्ति सेल्स जगदलपुर 3. रॉयल मेडिकल जगदलपुर
इनके नमूने जाँच हेतु लिए गए
1. GRD बिक्स प्रोटीन 2. सिगनुत्रा ग्रोविवा 3. पीडियास्योर 4. प्रोहन्स-डी डायबिटीज केयर 5. ऑस्ट्रो मल्टीविटामिनस सिरप 6. ए टू जेड मल्टीविटामिन सिरप 7. जीनोविट मल्टीविटामिन कैप्सूल 8. स्टेविआ शुगर फ्री औरमीन -जेड 9. मोकटल मल्टीविटामिन मल्टीमिनीराल्स सिरप 10. बेंफिसियल हेल्थ सल्पीमेंट 11. प्रोग्रेट प्रोटीन पॉवडर 12. एन्दुरा मॉस वेट गेनर 13. लिक्योरिफिट न्यूट्रास्युटिकल 14. पैक्ड क्यू -10 सिरप 15. पैक्ड बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोटीपी 16. पैक्ड मल्टीविटामिन मल्टीमिनीरल्स 17. जिंसी टोटल हेल्थ अधिकारियों द्वारा सैंपल कलेक्ट कर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भेजी गई है l
निम्न बिंदुओं पर विशेष जाँच की गयी
गुणवत्ता ,पैकेजिंग एव लेवलिंग, फॉल्स एवं मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के SOP अनुसार विक्रय एवं भंडारण इत्यादि की की जांच की गई l सभी खाद्य प्रतिष्ठान एवं मेडिकल्स में उपरोक्त खाद्य पदार्थ से संबंधित कैटिगरी एवं सब कैटिगरी के लाइसेंस/पंजीयन लिए गए हैं या नहीं की भी जांच की गईl
साथ ही यह भी देखा गया कि
1. डॉ क़े पर्ची क़े बिना दवाओं का विक्रय तो नहीं किया गया ? 2. नशे मे उपयोग हो सकने वाली दवाओं को पर्ची क़े बिना बिलकुल भी नहीं देना है और उनका क्रय - विक्रय रिकार्ड रखा गया है कि नहीं ? 3. फ़ूड स्पलीमेंट FSSAI सर्टिफाइ कंपनी क़े ही विक्रय किया जा रहा है कि नहीं? 4. एक्सपायरी डेट की दवा की विक्रय तो नहीं किया गया ? 5. सक्षम व्यक्ति क़े उपस्थिति मे ही संचालन किया जा रहा है अथवा नहीं?
आजकल अनियमित दिनचर्या एवं खान-पान के कारण शरीर मे विभिन्न प्रकार के कैल्शियम, अमीनो एसिड ,एंजाइम, आयरन इत्यादि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ,जिसे पूरा करने के लिए बाहरी सप्लीमेंट्स एवं पूरक पोषक लेने की आवश्यकता पड़ती हैl किंतु कई बार सप्लीमेंट /पूरक पोषक में उपस्थित एक्टिव एलिमेंट्स एवं एलर्जन शरीर में गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैंl
दवा अथवा फ़ूड स्पलीमेंट क्रय करते समय इन बातों का रखे ध्यान
1. हमेशा लायसेंस धारी संस्थान से ही ख़रीदे| 2. हमेशा बिल पर ही क्रय करें | 3. खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें | 4.एलर्जी सूचना अवश्य पढ़ें| 4. डॉ पर्ची अनुसार ही दवा ख़रीदे | 5. FSSAI सर्टिफाइड फ़ूड ही क्रय करें | दवा की सही मूल्य की जानकारी भारत सरकार की *मोबाइल ऐप “pharma sahi daam”* से चेक करें और अधिक मूल्य वसूले जाने पर टोल फ्री नंबर 1800111255 अथवा 9340597097 पर शिकायत करें |
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन. छत्तीसगढ़ ने कहा कि “ जिन संस्थानों में वैध खाद्य एवं औषधि अनुज्ञप्ति/ पंजीयन प्राप्त नहीं हुए उन पर विधिक कार्यवाही करते हुए शेष जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायेगी I “
- Log in to post comments