रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नई व्यवस्था के तहत देसी, विदेशी शराब और बीयर सभी महंगी होंगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार अब विदेशी शराब पर आबकारी ड्यूटी रिटेल सेल प्राइस यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी कर में बढ़ोतरी की गई है।
प्लास्टिक बोतल में मिलेगी शराब
नई आबकारी नीति 2026–27 के तहत एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे परिवहन आसान होगा और लागत में कमी आएगी, हालांकि इसका लाभ उपभोक्ताओं को कीमतों में मिलता नजर नहीं आ रहा है।
प्रूफ लीटर शराब में मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा मापने की इकाई है। यह बोतल में मौजूद कुल तरल की नहीं, बल्कि उसमें मौजूद वास्तविक अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है।उदाहरण के तौर पर, यदि 1 लीटर शराब में 50 प्रतिशत अल्कोहल है, तो उसमें 0.5 प्रूफ लीटर अल्कोहल माना जाएगा। वहीं 42.8 प्रतिशत अल्कोहल वाली 1 लीटर शराब में लगभग 0.43 प्रूफ लीटर अल्कोहल होता है।
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