मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू, लेकिन छत्तीसगढ़ में चालकों को नहीं देनी होगी ज्यादा पेनाल्टी

Motor Vehicle Act-2019

मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन चालकों को विशेष राहत दी

रायपुर (khabargali) देशभर में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में पेनाल्टी की पुरानी दरें लागू रहेंगी। एक्ट के तहत जारी पेनाल्टी के नियम छत्तीसगढ़ में अभी लागू नहीं होंगे। लागू नियम की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। आगामी घोषित दिनांक से नियम जारी होंगे। प्रदेशवासी नियम तोड़ने पर मौके पर पुरानी दरों से भुगतान कर सकते हैं। स्पेशनल डीजी आरके विज ने पुष्टि की है।
भारत सरकार द्वारा लाया गया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (New Motor Vehicle Act-2019) छत्तीसगढ़ में भी 1 सितंबर से प्रभावित हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों को इसमें विशेष राहत दी है. इसके तहत समझौता शुल्क की दरें पहले की तरह की प्रभावित रहेंगी. यानी कि यदि मोटर व्हीकल एक्ट का उलंघन करते पकड़े जाने पर यदि चालक मौके पर ही पेनाल्टी जमा करता है तो उसे पुरानी दरों के आधार पर ही भुगतान करना होगा. छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर ये व्यवस्था की है.

छत्तीसगढ़ पुलिस  में स्पेशल डीजी आरके विज ने खबरगली को बताया कि सरकार की ओर से वाहन चालकों को राहत जरूर दी गई है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू नहीं किया गया है. प्रदेश में ये नया एक्ट लागू हो चुका है. प्रदेश सरकार ने चालकों को अपने अधिकार का उपयोग करते हुए राहत दी है. आगामी आदेश तक समझौता शुल्क को लेकर पुरानी दरें लागू रहेंगी, लेकिन यदि नियमों का उल्लंघन करने वाला मौके पर पेनाल्टी जमा नहीं करता है और मामला कोर्ट में जाता है तो उसे नई दरों के तहत ही भुगतान करना होगा.  अगर चालक अपनी गलती मानते हुए मौके पर ही पुलिस को जुर्माना अदा कर देते है तो उसे राज्य सरकार द्वारा तय जुर्माना दर के ही हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा, जो 2014 में तय की गई थी. लेकिन चालक अपनी गलती मानने से इंकार कर देते है तो फिर पुलिस चालान कोर्ट में पेश करेगी. चूंकि कोर्ट राज्य सरकार के अधीन नहीं है इसलिए वहां वाहन चालक को नए मोटर व्हीकल में तय दर के ही जुर्माना अदा करना पड़ेगा.

ये है नई व्यवस्था

बता दें कि नए एक्ट के तहत अधिकांश जुर्मानों की राशि दस गुना तक बढ़ा दी गई है. इसके तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ के वाहन चालाकों के लिए राहत की बात ये है कि मौके पर पेनाल्टी देने पर उन्हें फिलहाल नई दरों के आधार पर भुगतान नहीं करना होगा.


नए एक्ट में बड़े जुर्माने समेत कई कड़े प्रावधान

  1. - ओवरस्पीड पर हल्के वाहन को 1000 से 2000, मध्यम वाहन को 2000 से 4000 पेनाल्टी देना होगा।
  2. - खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 1000 से 5000 रुपए तक पेनाल्टी और छह से एक वर्ष की जेल होगी।
  3. - शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  4. - क्षमता से अधिक सवारी बिठाने पर 200 रुपए प्रति सवारी जुर्माना और अतिरिक्त सवारी उतारनी पड़ेगी।
  5. - सीट बेल्ट नहीं लगाने और बच्चों को सीट बेल्ट के बिना बिठाने पर एक-एक हजार जुर्माना लगेगा।
  6. - बिला हेलमेट ड्राइविंग करने पर 1000 रुपए जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस रद किया जाएगा।
  7. - एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर छह माह की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
  8. - अनावश्यक या साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
  9. - बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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