Motor Vehicle Act-2019

मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन चालकों को विशेष राहत दी

रायपुर (khabargali) देशभर में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में पेनाल्टी की पुरानी दरें लागू रहेंगी। एक्ट के तहत जारी पेनाल्टी के नियम छत्तीसगढ़ में अभी लागू नहीं होंगे। लागू नियम की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। आगामी घोषित दिनांक से नियम जारी होंगे। प्रदेशवासी नियम तोड़ने पर मौके पर पुरानी दरों से भुगतान कर सकते हैं। स्पेशनल डीजी आरके विज ने पुष्टि की है।