तनाव वाले इलाके में दो युवकों के शव मिलने से सनसनी

Violent clash between two communities in village Biranpur of development block Saja of Bemetara district, SP Indira Kalyan Elsela, Chhattisgarh, Khabargali

पीएम के बाद ही पुलिस करेगी खुलासा,जानकारी जुटा रही

संपूर्ण बेमेतरा जिले में "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू

बेमेतरा (khabargali) बेमेतरा जिले के विकासखंड साजा के ग्राम बिरनपुर में शनिवार को 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में जहां एक युवक की हत्या हुई, वहीं से 7 किलोमीटर की दूरी पर लगे हुए कोरवाय गांव में दो युवकों के शव मंगलवार को मिले हैं। एसपी इंदिरा कल्याण ऐलसेला ने इसकी पुष्टि कर दी है। इनके सिर पर गंभीर चोट के निशान है, एसपी ने दोनों युवकों की हत्या की आशंका जताई है। युवक कौन है और कहां से हैं अधिकृत तौर पर पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। वे केवल शव मिलने की बात स्वीकार रहे हैं। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए बेमेतरा भेजा गया है। मृतकों के बारे में आसपास के थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

10 किलोमीटर के रेंज में पुलिस तैनात

इस इलाके में पिछले तीन दिन से दो समुदायों के बीच तनाव चल रहा है। इसके बाद पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है।10 किलोमीटर के रेंज में पुलिस जवान तैनात हैं। गांवों में आना-जाना रोक दिया गया है और गली-गली में बैरिकेडिंग है। गांव के आसपास इलाके में भी सन्नाटा पसरा हुआ है।

जिले में धारा 144 लागू

इधर बेमेतरा के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पदुम सिंह एल्मा द्वारा आज एक आदेश जारी कर जिले में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु संपूर्ण बेमेतरा जिले में "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू किया गया है। जिले में लोक शांति बनाये रखने के लिये उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, धरना आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है।

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण बेमेतरा जिले में जूलूस धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा और न ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पॉप्लेट पर्चे सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार से कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी भी प्रकार से तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा तथा आज मंगलवार 11 अप्रैल 2023 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

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