बस स्टैंड और अस्पतालों में आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकें

नई दिल्ली (खबरगली) कुत्तों के काटने की घटनाओं में वृद्धि पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि देशभर में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि परिसरों में आवारा कुत्तों को हटाएं और उन्हें निश्चित डॉग शेल्टर में छोड़ा जाए। इन संस्थाओं में कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए बाड़ भी लगानी होगी।