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रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2016 के आदेश का पालन नहीं किए जाने के विरुद्ध की गई याचिका पर आज कलेक्टर रायपुर द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने पर और कलेक्टर की तरफ से कोई भी खड़ा नहीं होने पर, एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच नयी दिल्ली ने वीडियो कांफ्रेंस पर सुनवाई करते हुए, एनजीटी पीठ के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा एक्सपर्ट मेम्बर डॉक्टर अफरोज अहमद की बेंच ने कहा कि कलेक्टर का यह कंडक्ट और एटीट्यूड ट्रिब्यूनल के आदेश की आज्ञा का उल्लंघन है, जो कि एनजीटी अधिनियम की धारा 26 के तहत अपराध है।