रायपुर (खबरगली) होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को अब बिना गैस कॉर्ड कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता को गैस एजेंसी में जाकर नियमानुसार आवेदन के साथ शुल्क जमा करना पडे़गा। कॉर्ड बनाने पर ही सिलेंडर की बुकिंग के बाद ही इसकी आपूर्ति होगी। पेट्रोेलियम एवं गैस कंपनियों द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है ताकि प्राथमिकता के आधार पर होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को इसकी डिलीवरी की जा सकें।
- Today is: