टूटेजा पिता-पुत्र के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

बिलासपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की थी, जिसे कुछ दिनों पहले राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में शराब घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर कार्रवाई पर रोक लगाई जा चुकी थी। एसीबी की जांच शुरू होने पर टुटेजा ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, मगर शीर्ष कोर्ट हाईकोर्ट जाने के