एमबीबीएस प्रवेश नियम में शासन ने किया बदलाव, पास होने के बाद छात्रों को 2 के बजाय 1 साल का बांड

Government made changes in MBBS admission rules, after passing students will have to sign 1 year bond instead of 2 years Chhattisgarh news hindi News Big News khabargali

रायपुर (khabargali) एमबीबीएस प्रवेश नियम में राज्य शासन ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एमबीबीएस पास छात्रों को अब 1 साल के बांड सेवा में जाना होगा। पहले 2 साल की बांड सेवा थी। नियमों में बदलाव से छात्रों को 1 साल पहले नीट पीजी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। यही नहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे की खाली सीटों में छत्तीसगढ़ मूल के एसटी, एससी और ओबीसी के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस कोटे के खाली सीटों के लिए अनारक्षित वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

हालांकि प्रदेश में इस कोटे में बड़ा घालमेल चल रहा है। ईडब्ल्यूएस के नाम पर करोड़पति के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। इसका खुलासा पिछले साल पत्रिका कर चुका है। ओबीसी के छात्रों को आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब इसकी प्रक्रिया सरल करने का दावा राज्य शासन ने किया है।

प्रदेश में एमबीबीएस की 1980 सीटें

प्रदेश में एमबीबीएस की 1980 सीटें हैं। इसमें 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 1430 सीटें हैं। इन सभी छात्र-छात्राओं को 2 साल की बांड सेवा में जाना पड़ता था। अब नहीं जाना पड़ेगा। इस साल एमबीबीएस की 150 सीटें घट गई हैं क्योंकि सीबीआई के रेड के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में जीरो ईयर घोषित कर दिया है। काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

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