शराब दुकानें शाम 6 बजे बंद होंगी..पढ़ें अपडेट गाइडलाइन
रायपुर (khabargali) कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिले के लिए व्यावसायिक संस्थानों के खुलने एवं बंद होने को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.एस भारतीदासन ने आज शाम गाइड लाइन जारी कर दी है। यह आदेश 4 अप्रैल से प्रभावशील होगा।
सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यह खुलेगा
मेडिकल स्टोर्स एवं पेट्रोेल पम्प जैसी आपात सुविधाओं को छोड़कर शेष सभी स्थाई व अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, ठेला गुमटियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संचालित हो सकेंगी।सभी प्रकार के सार्वजनिक उद्यान जैसी जगह भी शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। शराब दुकानें अपने समय पर खुलेंगी लेकिन शाम 6 बजे बंद होंगी।
सुबह 6 से रात 8 बजे तक इन्हें अनुमति
होटल, रेस्टॉरेंट, ढाबा एवं बार को सुबह 6 से रात 8 बजे तक की अनुमति होगी। सिंगल स्क्रीन एवं मल्टीप्लेक्स में शो रात 8 बजे अनिवार्य रूप से समाप्त करना होगा। जिम एवं स्वीमिंग पुल आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
देखें आदेश
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