निवेशकों की राशि दोगुना करने गुमराह करने वाले कंपनी डायरेक्टर की जमीन होगी कुर्क

Collector, Dr. S. Bharatidasan, Reward Chit and Money Operating Scheme Restriction Act, Chhattisgarh, Protection of interests of Depositories Act, Section 10, 2005, Micro Finance Company, Khabargali

कलेक्टर रायपुर ने जारी किया आदेश

रायपुर (khabargali) कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपको के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत माइक्रो फाईनेंस कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया था।

ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक, बस्तर द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया था कि प्रकरण बकावंड बस्तर निवासी हिरामनी मरकाम एवं 20 अन्य ने माइक्रो फाईनेंस कंपनी के डायरेक्टर के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि माइक्रो फाईनेंस कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा निवेशकों को 6 वर्ष में राशि दोगुना देने का प्रलोभन देकर हितग्राहियों से राशि जमा कराई गयी और परिपक्वता अवधि समाप्त होने पर राशि का भुगतान नहीं कर धोखाधडी की गई। इस पर थाना नगरनार चैकी बकावंड में अपराध क्रमांक 48/2018 दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि माइक्रो फाईनेंस कंपनी के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा पिता गोदावरिश के नाम ग्राम खिलोरा तहसील अभनपुर जिला रायपुर में 14.620 हेक्टेयर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। इस संबंध में बी-1 किश्तबंदी खतौनी ग्राम खिलौरा प. ह. नं. 00003 रा.नि.म. अभनपुर का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि भूमि स्वामी के रूप में माइक्रो फाईनेंस कंपनी द्वारा डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है की कम्पनी के द्वारा निवेशकों की राशि से भूमि क्रय किया गया है। प्रकरण में अनावेदक दुर्गा प्रसाद मिश्रा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवेदन में बताया गया कि निवेशकों की यह राशि माइक्रो फाईनेंस कंपनी के संचलाकों द्वारा निक्षेपकों के हितों में कुठाराघात किया जाकर उनके द्वारा जमा राशि प्रतिसंदाय किए जाने की इच्छा नहीं की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि कम्पनी के द्वारा छलपूर्वक राशि जमा कर गबन एवं धोखाधड़ी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अभनपुर तहसील में ग्राम खिलोरा पटवारी हल्का नं 3 के कुल 36 खसरा रकबा 14.620 हेक्टेयर की भूमि को कुर्क किए जाने हेतु अंतः कालीन आदेश पारित किया है।

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