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कलेक्टर रायपुर ने जारी किया आदेश

रायपुर (khabargali) कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपको के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत माइक्रो फाईनेंस कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया था।