निवेशकों की राशि दोगुना करने गुमराह करने वाले कंपनी डायरेक्टर की जमीन होगी कुर्क khabargali January 13 / 2021 कलेक्टर रायपुर ने जारी किया आदेश रायपुर (khabargali) कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपको के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत माइक्रो फाईनेंस कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया था। Tags कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम छत्तीसगढ़ निक्षेपको के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 माइक्रो फाईनेंस कंपनी ख़बरगली collector Dr. S. Bharatidasan Reward Chit and Money Operating Scheme Restriction Act chhattisgarh Protection of interests of Depositories Act Section 10 2005 Micro Finance Company khabargali Read more about निवेशकों की राशि दोगुना करने गुमराह करने वाले कंपनी डायरेक्टर की जमीन होगी कुर्कLog in to post comments