एएसपी दौलतराम पोर्ते

नए कानून की जागरूकता के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

अब देश के किसी कोेने से भी करा सकेंगे ई-एफआईआर

माॅब-लिंचिंग के लिए धारा 103 (2) के तहत दर्ज होगा अपराध

जब्ती प्रकरणों में अब वीडियोग्राफी की होगी अनिवार्यता

रायपुर (khabargali) देश में 1 जुलाई से हो रहे नए आपराधिक कानून के संबंध में रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में आज नए कानून की जागरूकता के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वक्ता के तौर पर शामिल रायपुर हिदायतुल्ला नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभिनव के. शुक्ला और प्रो.