राज्य शासन

दोपहर 1 बजे तक ही होंगे अनुमत बैंकिंग कार्य 

रायपुर(khabargali)। राज्य शासन द्वारा लाकडाउन के दौरान बैंकों के संचालन हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। ज़िला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया हैं कि बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के तहत काम करने की अनुमति दी जा सकती है। वे केवल सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सीमित घंटों के लिए काम कर सकते हैं।