अतंरिम राहत नामंजूर

कहा- नए संशोधन से कोई लेना-देना नहीं

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में लागू किए गए 58 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। मतलब ये कि 58 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपात्र कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से 58 प्रतिशत आरक्षण को बहाल रखने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।